जिला पर्षद एवं पंचायती राज संबंधी कार्य-कलापों की तथा उनसे संबंधित राज्य सरकार के कार्यों की समीक्षा करके मंतव्य देना तथा अनुशंसा करना।
जिला पर्षद के अंतर्गत आनेवाले जिलों में चिकित्सा, शिक्षा, सफाई, पर्यावरण, यातायात आदि संबंधी कार्यकलापों की समीक्षा तथा तत्संबंधी सुझाव देना।
ग्रामों में कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने तथा पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें सुधार संबंधी कार्यों की समीक्षा एवं उनमें सुधार की अनुशंसा करना।
समिति जिला पर्षद् एवं पंचायती राज से संबंधित ऐसे विषयों की भी जाँच करके अपना प्रतिवेदन देगी जो समय-समय पर परिषद् या सभापति द्वारा उसे सौंपे जायें।
समिति ऐसे किसी आवेदन अथवा परिषद्-पत्र पर विचार नहीं करेगी जो परिषद् अथवा सभापति द्वारा उसे नहीं सौंपा गया हो।
समिति राज्य सरकार को बिना सभापति की पूर्व अनुमति के किसी प्रकार की निषेधाज्ञा अथवा कार्यान्वयन का आदेश नहीं देगी।
बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के विधान परिषद् की समितियों के कार्य-संचालन संबंधी सामान्य नियम जिनका उपबंध इस समिति के नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।