समिति के कार्य - समय-समय पर मंत्रियों द्वारा सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं एवं वचनों तथा सदस्यों के उत्तर भेजने के क्रम में सचिवालय को प्राप्त उत्तरों की प्रतियों में निहित आश्वासनों आदि की छानबीन करने और निम्न बातों पर प्रतिवेदन देने के लिए एक आश्वासन संबंधी समिति होगीः
ऐसे आश्वासन, वचन व प्रतिज्ञा आदि का कहां तक परिपालन हुआ है,
जहां परिपालन किया गया है वहां ऐसा परिपालान उस प्रयोजन के लिए आवश्यक कम-से-कम समय के भीतर हुआ या नहीं,
समय-समय पर सरकार के मंत्रियों द्वारा सदन के अन्दर दिए गए आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं एवं वचनों तथा सदस्यों को उत्तर भेजने के क्रम में सचिवालय को प्राप्त उत्तरों की प्रतियों में निहित आश्वासनों जिनके परिपालन के लिए सदन में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, का परिपालन सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा अधिक-से-अधिक तीन महीनों के अन्दर हो जाना है और यदि तीन महीनों के अन्दर परिपालन हुआ हो तो आश्वासन समिति सदन को सूचनार्थ प्रतिवेदित करेगी, तथा
लंबित आश्वासनों की सूची प्रत्येक सत्र में सदन के मेज पर रखी जायेगी। उस पर उसी सत्र में एक घंटे का विशेष वाद-विवाद होगा। वाद-विवाद की प्रस्तावना आश्वासन समिति के अध्यक्ष करेंगें। वाद-विवाद का जवाब सरकार को देना होगा।