पूछे गये प्रश्न या ध्यानाकर्षण तथा दिये गये उत्तर की परिसीमा में समिति छानबीन कर प्रश्न या ध्यानाकर्षण के संबंध में वस्तुस्थिति को देखते हुए अपनी अनुशंसा देगी।
प्रश्न या ध्यानाकर्षण समिति को सौंपे जाने पर उसके लिए अलग से कोई विचारणीय बिन्दु तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पूछे गए पूरक प्रश्न तथा उत्तर ही समिति के द्वारा विचार के लिए आधार होंगें।
बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के विधान परिषद् की समितियों के कार्य-संचालन संबंधी सामान्य नियम जिनका उपबंध इस समिति के नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।